ब्लैक फंगस (Black Fungus) को घोषित करें महामारी : केंद्र
ब्लैक फंगस (Black Fungus) को घोषित करें महामारी : केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अहम निर्देश देते हुए कहा है कि वह म्यूकर माइकोसिस (mucormycosis) यानी ब्लैक फंगस (Black Fungus) को महामारी रोग अधिनियम (Epidemic Diseases Act 1897) के तहत अधिसूचित करे।
ब्लैक फंगस (Black Fungus)को घोषित करें महामारी : केंद्र
कोविड-19 से रिकवर लोगों में बड़ी संख्या में म्यूकर माइकोसिस (mucormycosis) यानी ब्लैक फंगस (Black Fungus) की चपेट में आने से विकट स्थितियां पैदा हो रही हैं। यह कवकीय संक्रमण मस्तिष्क, फेफड़े और ‘साइनस’ को प्रभावित करता है तथा कमजोर प्रतिरक्षा वाले एवं मधुमेह के रोगियों के लिए जानलेवा हो सकता है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्लैक फंगस (Black Fungus) को भी महामारी की तरह निपटने के लिए राज्यों से महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को नोटिफाई करने का निर्देश दिया है। महामारी घोषित होने के बाद राज्यों के सभी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल ब्लैक फंगस मरीजों का इलाज स्वास्थ्य मंत्रालय व आईसीएमआर के निर्देशों के अनुसार कर सकेंगे। जिससे ब्लैक फंगस (Black Fungus) के सभी पुष्ट या संदिग्ध मामले की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को देनी होगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा, ‘सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल कॉलेजों को ब्लैक फंगस की जांच, डाइग्नोसिस, प्रबंधन के लिए ICMR और Mohfw के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.’
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